DHAR NEWS: स्वास्थ्य कार्यकर्ता निलंबित: कलेक्टर के प्रतिवेदन पर कमिश्नर ने की कार्यवाही

इंदौर। संभागायुक्त इंदौर दीपक सिंह ने धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के प्रतिवेदन के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीथमपुर की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अंजू सोनगरा को बिना किसी सूचना अथवा आवेदन के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है।

कलेक्टर के प्रतिवेदन के अनुसार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धार और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धार द्वारा संयुक्त रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीथमपुर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अंजू सोनगरा 19 मई से निरीक्षण दिनांक 12 जून तक बिना किसी सूचना अथवा आवेदन के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहीं। इसके बावजूद, उन्होंने उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर अंकित किए, जो स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता और गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।

यह आचरण मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम (एक), (दो) एवं (तीन) तथा नियम-7 के विपरीत पाया गया। इसी कारण, अंजू सोनगरा को मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील), नियम, 1966 के नियम-9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उनका मुख्यालय क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, इंदौर संभाग, इंदौर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी और यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।