मध्य प्रदेश हनी ट्रैप मामले में हाई कोर्ट ने SIT को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए / MP NEWS

इंदौर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने उन याचिकाओं को ठुकरा दिया है जिसमें हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले की जांच सीबीआई को सौंपने एवं उसकी निगरानी के लिए संवैधानिक कमेटी गठित करने की मांग की गई थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को निर्देशित किया है कि हनी ट्रैप मामले में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यहां याद दिलाना जरूरी है कि हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले में मध्य प्रदेश के कई ब्यूरोक्रेट्स और पूर्व मंत्रियों के नाम हैं। जिन्हें हनी ट्रैप में फसाया गया और अंतरंग वीडियो वायरल होने से बचाने के लिए हनी ट्रैप में फंसे हुए ब्यूरोक्रेट्स एवं नेताओं ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए हनी ट्रैप रैकेट की डिमांड पूरी की।

मध्य प्रदेश हनी ट्रैप मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए SIT पूरी तरह स्वतंत्र

जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की डिविजन बेंच ने शनिवार को यह आदेश जारी किया है। कोर्ट ने फैसले में कहा कि इस मामले की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की गई। कोर्ट ने इस रिपोर्ट पर विचार किया है। सीलबंद रिपोर्ट वापस एसआईटी को सौंप दी गई है। एसआईटी इस मामले में कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। वह अपने हिसाब से कोई भी कदम उठा सकती है।

हनी ट्रैप मामले में SIT की जांच से हाई कोर्ट संतुष्ट है

सीबीआई को जांच क्यों सौंपी जाए, इस संंबंध में याचिकाकर्ता कोई ठोस दस्तावेज, तथ्य पेश नहीं कर पाए। इस मामले में शामिल ऐसे आरोपी जो अब तक फरार हैं उन्हें गिरफ्तार कर इस बेंच के प्रिसिंपल रजिस्ट्रार को सूचित भी किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह ऐसा नहीं, जिसे सीबीआई को सौंपा जाए। इस मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी पर हाई कोर्ट सुपरविजन कर रहा है। समय-समय पर कोर्ट ने प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब भी की है। एसआईटी की जांच से कोर्ट संतुष्ट है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट मनोहर दलाल, लोकेंद्र जोशी, निधि बोहरा, धमेंद्र चेलावत ने पैरवी की थी। जबकि एसआईटी की ओर से महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव, शासन की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने पक्ष रखा।

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