कर्मचारी को तंग करने जारी अटैचमेंट आदेश पर हाईकोर्ट का स्टे / EMPLOYEE NEWS

जबलपुर। कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के नए-नए तरीके अधिकारियों द्वारा खोज ही लिए जाते हैं। मध्यप्रदेश के मंडला में एक कर्मचारी को परेशान करने के लिए बार-बार 50 से 100 किलोमीटर दूरी वाले ऑफिस में अटैच किया जा रहा था। हाईकोर्ट ने अटैचमेंट को दूषित मानते हुए उसके पालन पर रोक लगा दी एवं कलेक्टर को निर्देशित किया कि वह मामले का निराकरण करें।

श्री अनिल सोनी, सहायक ग्रेड-2 मंडला कोषालय में कार्यरत, का कार्यालयीन व्यवस्था के नाम पर पिछले दो वर्षों में लगातार 50 से 100 किलोमीटर की दूरी पर अटैचमेंट किया गया था। वस्तुतः यह एक प्रकार का ट्रांसफर ही है। दिनांक 4/03/2020 को श्री अनिल सोनी, सहायक वर्ग 2 को, ऑफिस व्यवस्था/ड्यूटी लगाने के नाम पर मण्डला कोषालय से सब ट्रेज़री निवास में संलग्न/स्थानांतरित कर दिया गया था। पूर्व के वर्षों में भी इसी प्रकार के आदेश जारी किये गए थे। ऐसे मनमाने आदेशों का पालन, अवसाद पैदा करने वाला था।

कर्मचारी द्वारा, आदेश दिनाँक 04/03/2020 को हाई कोर्ट, जबलपुर के समक्ष चुनौती दी गई। कर्मचारी के वकील श्री अमित चतुर्वेदी के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस प्रकार के  अटैचमेंट आदेशो पर प्रतिबंध है। आदेश दिनाँक 04/03/20 आयुक्त, पर्यावास भवन कोष लेखा एवं कलेक्टर, मंडला द्वारा भी अनुमोदित नही था। इस प्रकार के आदेश, अधिकारिता से परे, दूषित माने जाते हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा दिनाँक 26/08/2020 को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि अटैचमेंट आदेश अधिकारिता से परे दूषित है। कोर्ट ने, मंडला कलेक्टर को निर्देशित कर प्रकरण के निराकरण के आदेश दिये हैं। कोर्ट ने निर्णय की अवधि तक संलग्नीकरण आदेश को स्टे कर अनिल सोनी को मंडला में कार्य करने की अनुमति दी है।

28 अगस्त को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार

MP IAS TRANSFER LIST / मप्र आईएएस अफसरों के तबादले
मध्यप्रदेश में कोरोना से हर घंटे 1 मौत, प्राइवेट अस्पतालों में लूटपाट शुरू
मध्यप्रदेश उपचुनाव: बसपा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी
भोपाल में ऑनलाइन गेम में हारने पर नाबालिग ने सुसाइड कर लिया
मौत के बाद भी बच्चे को गोद में लेकर बैठी थी माँ: देवास हादसा
भिंड कलेक्टर ने SDM-डिप्टी कलेक्टर सहित 16 अधिकारियों को दंडित किया


from Bhopal Samachar | No 1 hindi news portal of central india (madhya pradesh) https://ift.tt/3b145yb