MPPSC 2020 आरक्षण विवाद के कारण सभी परीक्षाएं स्थगित / MP NEWS

भोपाल। M.P. Public Service Commission (MPPSC) Indore (MP) ने हाई कोर्ट में चल रहे आरक्षण विवाद और कोरोनावायरस संक्रमण के चलते वर्ष 2020 का पूरा परीक्षा कैलेंडर ही स्थगित कर दिया है। 

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी क्षेत्र इंदौर द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक 2136 दिनांक 23 जुलाई 2020 के अनुसार राज्य सेवा परीक्षा एवं आयोग द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं में आरक्षण से संबंधित प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने से एवं कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में लॉकडाउन के कारण मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वर्ष 2020 आगामी परीक्षाओं के कैलेंडर को स्थगित किया जाता है। आगामी कैलेंडर यथाशीघ्र जारी किया जाएगा। 

पिछड़ा वर्ग 27% आरक्षण पर फैसला आने वाला है 

कमलनाथ सरकार ने मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण प्रदान कर दिया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई क्योंकि कमलनाथ सरकार के इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की अवमानना होती है जिसमें जाति के आधार पर अधिकतम 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। कमलनाथ की दलील है कि संविधान में आरक्षण के लिए प्रतिशत का प्रावधान नहीं है इसलिए सरकार जितना चाहे उतना आरक्षण दे सकती है जबकि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में कहा गया है कि आरक्षण किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है और आरक्षण किसी अन्य नागरिक के मौलिक अधिकार पर अतिक्रमण नहीं कर सकता।

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