राजेश जयंत, ALIRAJPUR: जिले में मुख्यमंत्री मोहन यादव के पुतले जलाने के दो अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पहले मामले में भारतीय जनता पार्टी के अलीराजपुर मंडल अध्यक्ष गिरीराज मोदी ने 12 सितंबर 2025 को थाने में आवेदन देकर शिकायत की कि कांग्रेस के तरुण मण्डलोई, नरपत मण्डलोई, बहाउद्दीन मकरानी समेत 10-12 अन्य कार्यकर्ताओं ने अलीराजपुर के टाकिज चौहारा पर मुख्यमंत्री का पुतला बिना अनुमति के जलाया। शिकायत में बताया गया कि यह कार्रवाई केंद्र सरकार के नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 तथा कलेक्टर द्वारा 7 अगस्त 2025 को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन है। आवेदन के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 223 बी.एन.एस. के तहत मामला पंजीबद्ध कर कानूनी जांच शुरू कर दी है।  
दूसरे मामले में ग्राम साकड़ी के भाजपा मंडल अध्यक्ष ने सोंडवा पुलिसथाने में शिकायत की कि आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल, जिलाध्यक्ष अंगरसिंह चौहान सहित करीब 10 सदस्यों ने सोंडवा तिराहे पर मुख्यमंत्री का सांकेतिक पुतला बनाकर शव यात्रा निकाली और उसे जलाया। यह भी कलेक्टर द्वारा 7 अगस्त 2025 को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश व नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 का उल्लंघन है। पुलिस ने इस पर भी इसी धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है।  
भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि पुतला दहन के दौरान मुख्यमंत्री के फोटो पर अपमानजनक व्यवहार भी किया गया।
भाजपा नेताओं ने दोनों घटनाओं को शांति भंग करने की नीयत से किया गया बताया है और उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन की ओर से इन मामलों में सतर्कता बढ़ाई गई है।