मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में संविदा कर्मचारियों को आरक्षण नहीं मिलेगा / MP POLICE BHARTI 2020

भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने फैसला किया है कि आने वाली मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में संविदा कर्मचारियों के लिए निर्धारित किया गया 20% आरक्षण नहीं दिया जाएगा। याद दिला दें कि शिवराज सिंह सरकार ने तय किया था कि संविदा कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन की सेवा में लेने के लिए जितनी भी भर्ती निकाली जाएंगे, 20% आरक्षण दिया जाएगा।

एमपी पुलिस भर्ती में संविदा कर्मियों के लिए आरक्षण नियम लागू नहीं होगा: गृहमंत्री

मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की अहम बैठ में कई महत्वपूर्म फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने तय किया गया कि, गृह विभाग में पुलिस की नियमित भर्ती में संविदा कर्मियों को 20% आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों के संबंध में बताते हुए कहा कि, गृह विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तय किया गया कि, पुलिस भर्ती में संविदा कर्मियों के लिए 20% आरक्षण का नियम लागू नहीं होगा। कैबिनेट ने गृह विभाग को इस नियम से छूट की मंजूरी भी दी है। 

पूर्व सैनिक और अनुकंपा के लिए 25% आरक्षण पहले ही तय है: गृहमंत्री

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि, पुलिस भर्ती में पहले से ही पूर्व सैनिकों और अनुकंपा नियुक्ति के लिए 25% आरक्षण तय है। ऐसे में अगर 20% आरक्षण और दिया गया तो, इसे अव्यवहारिक माना जाएगा, यही वजह है कि कैबिनेट ने संविदा कर्मियों को आरक्षण में 20 फीसदी कटोती करने का फैसला लिया है।

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