Night shift for women allowed in madhya pradesh
भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने महिला कर्मचारियों की नाइट ड्यूटी का समर्थन करते हुए संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत प्रदेश के प्राइवेट संस्थान भी महिला कर्मचारियों की नाइट ड्यूटी लगा सकते हैं। अधिसूचना के लिए मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को आधार बनाया है जिसमें महिलाओं के मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए आदेशित किया गया है।
महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सिर्फ एक औपचारिक शर्त
राज्य सरकार ने विधानसभा का सत्र न होने की वजह से 22 जुलाई 2020 को अधिसूचना जारी कर कारखाना अधिनियम 1948 की धारा (5) में मिली शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कर्मचारियों के दैनिक काम के समय का प्रावधान किया था। यह तीन महीने के लिए था। चूंकि श्रम संबंधी विषय संवर्ती सूची में होने के कारण इनमें संशोधन सिर्फ केंद्र की सहमति के बाद राज्य विधानसभा से पारित करवाकर हो सकता है लेकिन चूंकि विधानसभा सत्र न होने से इसे राज्यपाल के पास भेजा, जहां से इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाना था। महिला कर्मचारियों को रात्रि की बाली में है बुलाने पर उनकी सुरक्षा का प्रबंध करने की जिम्मेदारी नियोक्ता को दी गई है परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि यदि महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए तो क्या सजा दी जाएगी।
यह प्रावधान किए गए हैं
किसी भी कर्मचारी से दिन में 12 घंटे और सप्ताह में 72 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता।
काम के 8 घंटे तय रहेंगे, लेकिन इसके बाद कर्मचारी से काम करवाया जाता है तो उसे ओवर टाइम देना होगा।
ओवर टाइम किसी कर्मचारी के लिए बाध्यकारी नहीं होगा।
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