आँगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी / MP EMPLOYEE NEWS

भोपाल। महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत यदि आँगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की ड्यूटी लगाई जाती है और इस दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार की महिला सदस्य को आँगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद पर नियुक्ति दी जायेगी। 

उन्होंने कहा कि वर्तमान में सर्वव्यापी महामारी कोविड-19 में आँगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका भी कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रही है। अत: यह निर्णय लिया गया है कि आँगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका कोविड-19 के दौरान कर्त्तव्य पालन करते हुए दिवंगत होने पर तथा 

भविष्य में राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आपदा घोषित होने पर अगर इनकी ड्यूटी लगाई जाती है और इस दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार की महिला सदस्य, निर्धारित अर्हताएँ पूर्ण करती है, तो ऐसी स्थिति में नियुक्तिकर्ता अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा उन्हें सीधे नियुक्त किया जायेगा।

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