धार में बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा

BHOPAL: मध्य प्रदेश के धार जिले में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अकबर शेख की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. मामला मनावर थाना के जन्नाथपुरा क्षेत्र का है. जहां 16 दिसंबर 2017 को आरोपी करण ने 4 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद उसकी पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी. घटना के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था.

इस मामले में पुलिस ने घटना के 20 वें दिन ही न्यायालय में चालान पेश कर दिया था. जबकि न्यायालय ने 15 कार्य दिवस में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया. बताया जा रहा है कि 4 जनवरी को पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया गया. इसके बाद 15 कार्य दिवस में 20 गवाहों के बयान लिए गए थे. डीएनए टेस्ट व एफएसल अधिकारी के आधार पर आरोपित के घटना में लिप्त होने की पुष्टि हुई.
जिला एवं सत्र न्यायधीश अकबर शेख ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी करण को मासूम बालिका की हत्या के मामले में फांसी की सजा और दुष्कर्म की घटना को लेकर 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 17000 रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया गया है.