Answer in CBSE JABALPUR High Court on school fees case
जबलपुर। कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों द्वारा मांगी जा रही फीस से उत्पन्न हुए विवाद के कारण दाखिल 8 याचिकाओं की सुनवाई के दौरान CBSE- सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया है।
प्राइवेट स्कूलों को मुनाफे के लिए मान्यता नहीं दी: CBSE
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मध्य प्रदेश हाई स्कूल में सबमिट किए अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि 'हमने प्राइवेट स्कूलों को मुनाफा कमाने के लिए मान्यता नहीं दी है। बल्कि ना लाभ या हानि की शर्त पर समाज सेवा के लिए मान्यता दी गई है।' सीबीएसई ने हाई कोर्ट से निवेदन किया कि प्राइवेट स्कूलों की तरफ से दाखिल सभी याचिकाओं को निरस्त कर दें।
जबलपुर स्टेटस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सभी याचिकाओं की सुनवाई हुई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने स्पष्ट किया कि प्राइवेट स्कूलों को केवल उतनी ही ट्यूशन फीस मांगना चाहिए जितनी पिछले शिक्षा सत्र में निर्धारित की गई थी।
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