UGC COLLEGE EXAM: हाईकोर्ट में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जवाब दाखिल / NATIONAL NEWS

नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार द्वारा निरस्त की गई कॉलेज परीक्षाओं के मामले में मुंबई हाई कोर्ट में भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अंग्रेज़ी:University Grants Commission, लघु:UGC) ने अपना जवाब पेश किया। यूजीसी नेट कहा कि किसी भी राज्य सरकार को यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को निरस्त करने का अधिकार नहीं है। 

हाईकोर्ट में कॉलेज स्टूडेंट्स को जनरल प्रमोशन के खिलाफ याचिका दाखिल हुई है 

सेवानिवृत्त शिक्षक और पुणे से विश्वविद्यालय सीनेट के पूर्व सदस्य धनंजय कुलकर्णी की याचिका के जवाब में हलफनामा दाखिल किया गया। याचिका में परीक्षाएं निरस्त करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। 

सरकार ने कहा: आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उसके पास सर्वाधिकार सुरक्षित

राज्य सरकार ने पिछले महीने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द कर दी थीं। सरकार ने कहा था कि उसे महामारी अधिनियम तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ऐसा करने का अधिकार है, लेकिन यूजीसी ने दलील दी थी कि इन कानूनों को विश्वविद्यालय अनुदान आयुक्त अधिनियम जैसे विशेष कानून के वैधानिक प्रावधानों को निष्प्रभावी करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता। 

यूजीसी ने कहा: महाराष्ट्र सरकार का आदेश हमारी गाइडलाइन के खिलाफ

आयोग ने कहा कि राज्य सरकार का फैसला यूजीसी के 29 अप्रैल और छह जुलाई, 2020 को जारी दिशा-निर्देशों के प्रतिकूल है, जिसमें सभी विश्वविद्यालयों और संस्थानों से सितंबर, 2020 के अंत तक परीक्षाएं करने को कहा गया था।

यूजीसी ने कहा: राज्य सरकार को डिग्री देने का अधिकार नहीं है

यूजीसी ने हलफनामे में कहा कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने या बिना परीक्षाओं के छात्रों को डिग्री प्रदान करने का महाराष्ट्र सरकार का फैसला सीधे तौर पर देश में उच्च शिक्षा के मानकों को प्रभावित करेगा। इसमें कहा गया कि परीक्षाओं के मानकों के नियमन के लिहाज से यूजीसी सर्वोच्च इकाई है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की। 

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