कविता रैना हत्याकांड: DIG,TI व गवाह पर हुआ पांच करोड़ का मानहानि दावा

INDORE: कविता रैना हत्याकांड में बरी किए गए महेश बैरागी ने तत्कालीन डीआईजी संतोष सिंह, थाना प्रभारी राजेश सोनी और गवाह अंकित नामदेव के खिलाफ पांच करोड़ का मानहानि का दावा लगाया है। पिछले दिनों इन सभी ने मानहानि का नोटिस स्वीकार नहीं किया था। अब कोर्ट की अनुमति से मानहानि के नोटिस सार्वजनिक सूचना के जरिए तामिल कराए गए हैं। पुलिस ने ट्रायल के दौरान जो गवाह पेश किए थे, उनके पते तब फर्जी निकले जब बैरागी ने उन्हें नोटिस भेजे थे। सरकारी कागजों में लिखे पते पर अन्य लोग मिले थे।

बैरागी के साथ-साथ उसकी पत्नी ने भी मानहानि का नोटिस भेजा है। ट्रायल के दौरान बैरागी की पत्नी के चरित्र पर भी सवाल उठाए थे। अंकित ने इस संबंध में बयान दर्ज कराए थे। पुलिस ने भी कथित साक्ष्य पेश कर दिए थे। बरी होने के बाद महेश के साथ-साथ उसकी पत्नी ने भी दावा लगा दिया है।  

पत्नी ने भी डीआईजी, क्राइम ब्रांच के एएसपी, थाना प्रभारी और गवाहों को पक्षकार बनाया है। इस बीच महेश के वकीलों ने ही असली कातिल की पहचान के लिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें पूरा केस सीबीआई को सौंपे जाने की बात कही गई है। सीनियर एडवोकेट चंपालाल यादव, एडवोकेट ओपी सोलंकी इस मामले में पैरवी करेंगे। अगले सप्ताह इस केस की सुनवाई हो सकती है।