फेसिलेशन काउंसिल में लघु उद्योग भारती के 2 पदाधिकारी जुड़ने से हो रहा है प्रकरणों का शीघ्र निराकरण

केंद्र सरकार के MSME Act 2006 के अंतर्गत गठित काउन्सिल जिसमें लघु उद्योग भारती के दो अशासकीय सदस्य महेश गुप्ता एवं राजेश कुमार मिश्रा कुछ दिनों पूर्व ही इस समिति में मनोनीत किया गया है जिनके अनुसार इस समिति की बैठक उद्योग आयुक्त पी. नरहरि की अध्यक्षता में माह में दो दिन तय की गई है जिसमें सूक्ष्म एवं लघु उद्यमी/व्यापारी/सेवा प्रदाता जो MSME में पंजीकृत हैं एवं जिनका भुगतान कई वर्षों से बड़े उद्योगों, राज्य शासन एवं केंद्र शासन के विभागों और केंद्र शासन की कंपनियों में लंबित है उन्हें उनकी रकम का भुगतान ब्याज के साथ बिना किसी व्यय के सरल रीति से प्राप्त हो रहा है I

अभी तत्कालीन कौंसिल बैठक दिनांक 05 /08 /2022 को 29 आवेदकों के लगभग 6 करोड़ रूपये के बकाया प्रकरण का निराकरण किया गया जिसमें पहली ही नोटिस पर दोनों पक्षों के समझौते के साथ आवेदकों की पूरी राशि अनावेदकों द्वारा देना स्वीकार किया गया I एक साथ 29 प्रकरणों का निराकरण आवेदन के कुछ माह के अंदर होना इस समिति की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है I लघु उद्यम फैसिलिटेशन काउंसिल में दिनांक 5 अगस्त 2022 को 49 प्रकरणों की सुनवाई रखी गए | जिसमें से 29 प्रकरणों पर अंतिम आदेश पारित किया गया । 

जिसमें 6 प्रकरण में समझौता हुआ जिनका मूलधन राशि रुपए 4,34,03,169/- एवं ब्याज राशि रुपए 1,77,66724 कुल राशि रुपए 6,11,69,893/- (छः करोड़ ग्यारह लाख उननहतर हजार आठ सौ तिरानवे रुपए) का समझौता हुआ। 22 प्रकरणों में गुरु दोषों के आधार पर अंतिम आदेश पारित किया गया तथा एक प्रकरण एनसीएलटी में होने से खारिज किया गया । कौंसिल के सदस्य महेश गुप्ता एवं राजेश मिश्रा नें ऐसे बकाया प्रकरण वाले उद्यमियों को आह्वान किया है की यदि उनके विक्रय किये गए उत्पाद के पैसे का भुगतान किसी भी खरीददार के द्वारा नही किया जा रहा है तो वे कौंसिल में आवेदन कर सकते है I