बदरवास में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट तोड़कर एक स्कूल ने परीक्षाएं करा दी, कलेक्टर चुप / Badarwas News

शिवपुरी। इन दिनों पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। देश में राष्ट्रीय आपदा अधिनियम लागू है और माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए अपने छात्रों की बकाया परीक्षाए न लेते हुए उन्हें जनरल प्रमोशन दिया है परंतु एक प्रायवेट स्कूल ऐसा भी है। जहां न तो अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा और ना ही कलेक्टर द्वारा कोई कार्रवाई। 

यहां बच्चों की जान की परवाह किए बिना इस स्कूल संचालक ने छात्रों की परीक्षाए आयोजित करा दी। जब उसने इसका कारण पूछा तो उन्होंने तर्क दिया कि यह परीक्षाएं वह हाईकोर्ट के आदेश कर करा रहे है। हम बात कर रहे है बदरवास के लिटिल फ्लोवर स्कूल की। जहां स्कूल का संचालक जब मध्यप्रदेश में स्कूलों की 31 जुलाई तक स्कूल बंद करने का आदेश जारी है। इसी दौरान यह अपने स्कूल में परीक्षाए आयोजित कराता मिला है।

बताया गया है कि यह स्कूल संचालक कक्षा 9 के छात्रों को विज्ञान की परीक्षाए दिला रहा था। अब यह समझ से परे है कि पूरे जिले में सभी स्कूलों की छुट्टीयां घोषित कर दी गई है। फिर यह स्कूल संचालक क्यों छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड कर रहा है।

डीईओ का बेतुका बयान

दीपक पाण्डे, डीईओ शिवपुरी ने कहा कि यह मामला सीबीएसई का है। इसपर हम कार्रवाई नही कर सकते। इसके लिए हमें शासन स्तर से ही कार्रवाई करानी होगी। मेंं इस मामले को दिखवा रहा हूं। जबकि सभी प्रकार के स्कूल चाहे वो किसी भी बोर्ड से संबंद्ध हों या फिर कोई कोचिंग अथवा प्रशिक्षण केंद्र ही क्यों ना हो, बंद करने के आदेश राष्ट्रीय आपदा ​अधिनियम के तहत जारी किए गए हैं और ऐसी स्थिति में मामले को दिखवाया नहीं जाता बल्कि उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठान को सील कर दिया जाता है। कलेक्टर के पास यह अधिकार सुरक्षित है एवं केवल कलेक्टर ही आदेशित कर सकते हैं। 


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