हरिकिशन शर्मा। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि क्या मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च, धार्मिक या सामाजिक संस्थाएं या स्वयं सेवी संस्थाएं जिन्हे एनजीओ के नाम भी जाना जाता है के बैंक खातों को भी आधार से लिंक करना होगा। आरबीआई गाइड लाइन के अनुसार सरकारी अनुदान पाने वाले संस्थाओं को अब 'आधार' की तरह एक यूनिक नंबर लेना होगा। यह यूनिक नंबर एनजीओ के पैन नंबर से जुड़ा होगा और इसी के आधार पर गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सरकारी अनुदान मिलेगा। जिस एनजीओ के पास यह यूनिक नंबर नहीं होगा उसे सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा। एनजीओ को यह यूनिक नंबर नीति आयोग जारी करेगा।
does a mosque having an account in a bank require aadhaar and pan