भूमि स्वामी बटाईदार हित संरक्षण कानून कृषि भूमि सुधार की दिशा में मील का पत्थर साबित होगाः गुर्जर

BHOPAL: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री बंशीलाल गुर्जर ने कहा कि कृषि और भूमि सुधार के इतिहास में पहली बार इतना स्पष्ट कानून देकर राज्य सरकार ने भूमि स्वामी और बटाईदार के बीच संविधान की मर्यादा और विश्वास की लक्ष्मण रेखा खींच दी है। भूमि स्वामी बटाईदार के बीच सादे कागज पर अनुबंध होगा और पांच वर्ष तक प्रभावी रहेगा। 

जो पक्ष अनुबंध तोडेगा उसे दंड का भागीदार तो बनना पडेगा। पांच वर्ष की अवधि समाप्त होते ही बटाईदार भूमि से कब्जा छोडकर जमीन भूमि स्वामी को सौंप देगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो बटाईदार पर अर्थदंड आरंभ हो जायेगा।

उन्होंने कहा कि इस अधिनियम को प्रभावी बनाकर राज्य सरकार ने भूमि विकास के जो रास्ते बंद पडे थे उन्हें खोल दिया है। प्राकृतिक आपदा के समय सरकार से मिलने वाली क्षतिपूर्ति के भूमि स्वामी और बटाईदार हकदार होंगे। श्री गुर्जर ने कहा कि यह ऐसा कानून है जिसमें प्रकरण के निराकरण की अवधि 60 दिन होगी और इसके सारे अधिकार तहसीलदार में निहित होंगे।