30 वर्ष बाद भी कर्मचा​री को उच्च वेतनमान क्यों नहीं: हाईकोर्ट का नोटिस

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 30 वर्ष की सेवा के बावजूद उच्च वेतनमान न दिए जाने के रवैये पर ऊर्जा विभाग सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है। इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। न्यायमूर्ति सुजय पॉल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता उज्जैन निवासी अशोक कुमार वर्मा की ओर से अधिवक्ता डॉ. एकनाथ ज्योतिषी व कल्पना ज्योतिषी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने 1983 में नौकरी ज्वाइन की थी। उसे 30 वर्ष की सेवा के बावजूद द्वितीय समयमान वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया। उच्च वेतनमान के संबंध में कई बार आवेदन-निवेदन के बावजूद कोई कार्रवाई न किए जाने पर न्यायहित में हाईकोर्ट आना पड़ा।