MP NEWS- शिक्षक पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा के नियम

मध्य प्रदेश।
आज हम पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे है।स्कूल शिक्षा विभाग और आयुक्त जनजातीय विभाग द्वारा शिक्षक बनने के लिए पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में शामिल किया जाता है।

पात्रता परीक्षा नियम - नि: शुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के 23(1) के अनुसार पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए अनारक्षित वर्ग को 60% और अन्य वर्ग को 50% अंक लाना अनिवार्य है। जो निर्धारित अंको के साथ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होगा उसे चयन परीक्षा में शामिल किया जायेगा। इसके अलावा निर्धारित अंको के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए।

चयन परीक्षा नियम - मध्य प्रदेश में पहली बार स्कूल शिक्षा विभाग और आयुक्त जनजातीय विभाग द्वारा चयन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है जिसमे वे आवेदक जिन्होंने 2018और 2023 में कोई भी एक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है वे चयन परीक्षा में शामिल हो सकते हैं इसके लिए विषयवार 100अंकों का प्रश्न पत्र ऑनलाइन होगा जिसमे अनारक्षित वर्ग को 50%और अन्य वर्ग को 40%अंक लाना अनिवार्य होगा।

अपात्र आवेदक और सोसल मीडिया, कुछ यू ट्यूब वाले जिन्होंने निर्धारित अंको से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नही की है उनको नियम विरुद्ध मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं, इसके लिए विभाग की आयुक्त महोदय जी द्वारा इस तरह के लोगो पर कठोर नियम लागू किए जाएं जिससे पात्र और अपात्र आवेदक मानसिक रूप से तनाव रहित न हो।
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